'एससी-एसटी कर्मचारी क्रीमी लेयर के आधार पर पदोन्नति में आरक्षण के लाभ से नहीं होंगे वंचित'
केंद्र सरकार ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) को बताया कि क्रीमी लेयर के सिद्धांत को लागू कर अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय (एससी/एसटी) से आने वाले सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।
from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/2MsMIwo
Labels: Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala


0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home