Thursday, August 30, 2018

एससी-एसटी दूसरे राज्यों में नहीं कर सकता सरकारी नौकरी में आरक्षण का दावा : सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि एक राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के सदस्य दूसरे राज्यों में सरकारी नौकरी में आरक्षण के लाभ का दावा नहीं कर सकते यदि उनकी जाति वहां अजा-अजजा के रूप में अधिसूचित नहीं है।

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