समलैंगिकता पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में दुनिया भर की अदालतों का हवाला दिया
उच्चतम न्यायालय ने आईपीसी की धारा 377 के एक हिस्से को निरस्त करते हुए दुनिया भर में एलजीबीटी समुदाय के लोगों के लिए समानता और न्याय का मार्ग प्रशस्त करने वाली वहां की अदालतों के फैसलों का हवाला दिया।
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