सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर, कहा- समलैंगिकता अपराध नहीं
समलैंगिकता को अपराध मानने वाली आईपीसी की धारा 377 की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है।
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