एससी-एसटी एक्ट में 180 दिन बाद भी हो सकेगी अपील: इलाहाबाद हाईकोर्ट
एससी-एसटी एक्ट में विशेष कोर्ट के किसी आदेश के खिलाफ 180 दिन बाद भी सुनवाई हो सकती है। हाईकोर्ट की तीन जजों की पूर्णपीठ ने इस महत्वपूर्ण मामले पर निर्णय सुनाते हुए एक्ट की धारा 14 ए(3)(2) को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया है।
from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/2A3bGvl
Labels: Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala


0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home