बच्चों की कस्टडी के लिए पुनर्विवाह आधार नहीं हो सकता : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बच्चों की कस्टडी के लिए पुनर्विवाह आधार नहीं हो सकता। वह भी तब जब तलाक के वक्त पति-पत्नी के बीच इसे लेकर करार हो गया हो।
from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/2z7yGaF
Labels: Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala


0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home