अपराधी को किसी भी हालत में न्यूनतम सजा नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट
'यहां तक कि संविधान के अनुच्छेद-142(सुप्रीम कोर्ट को मिले विशेषाधिकार) का इस्तेमाल कर शीर्ष अदालत ने दोषी को तय न्यूनतम सजा से कम की सजा नहीं दे सकती।’
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