अदालत का सुझाव, 16 साल की उम्र के बाद आपसी सहमति से बनाए गए यौन संबंध अपराध से बाहर हों
मद्रास उच्च न्यायालय का कहना है कि 18 साल से कम की लड़की और नाबालिग या नाबालिग उम्र से थोड़ी अधिक की आयु वाले लड़के के बीच संबंधों को ‘अप्राकृतिक’ या ‘प्रतिकूल’ नहीं कहा जा सकता।
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