सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार से कहा- विदेशियों को अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता
सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्य सचिव को एक हलफनामा दायर कर यह बताने का निर्देश दिया है कि असम में हिरासत केंद्रों से विदेशियों की रिहाई के बारे में क्या उपाय अपनाए जा रहे हैं।
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