Wednesday, April 24, 2019

मद्रास हाईकोर्ट ने TikTok ऐप पर लगी रोक हटाई, चीनी कंपनी बाइटडांस मिली राहत

मद्रास हाईकोर्ट की मदूरै पीठ ने चीनी मोबाइल ऐप टिकटॉक पर से 21 दिन बाद लगी रोक को हटा लिया है। हाईकोर्ट ने तीन अप्रैल को इस ऐप पर बैन लगाया था, जिसके बाद दूरसंचार मंत्रालय ने गूगल और एप्पल को अपने स्टोर से इस ऐप को हटाने का निर्देश दे दिया था।

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