मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कहा, सीएए के खिलाफ सार्वजनिक जगहों पर विरोध-प्रदर्शन की अनुमति नहीं दे सकते
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर स्थित मुख्य पीठ ने सीएए के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन को लेकर निर्णायक फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि वह सार्वजनिक स्थल पर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दे सकती।
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