महाराष्ट्र से कर्नाटक आने वाले लोगों के लिए कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट अनिवार्य
बस, ट्रेन या निजी वाहन से राज्य में आने वाले लोगों के लिए आरटी-पीसीआर कोविड-19 नेगेटिव (संक्रमण की पुष्टि नहीं होने) सर्टिफिकेट लेकर आना अनिवार्य कर दिया है और यह सर्टिफिकेट 72 घंटे से पुराना नहीं होना चाहिए।
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